तुरा (मेघालय, भारत): गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (GHADC) ने भारत के राज्य मेघालय के गारो हिल्स जिलों में गैर-आदिवासी व्यक्तियों को भूमि खरीदने से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।
परिषद ने शुक्रवार को प्रतिबंध लागू करते हुए एक अधिसूचना जारी की। अधिकारियों ने कहा कि यह अधिसूचना भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत परिषद को दिए गए अधिकारों के आधार पर जारी की गई है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि पहले से गैर-आदिवासी व्यक्तियों के पास विधिक रूप से मौजूद भूमि की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
परिषद ने कहा कि यह निर्देश क्षेत्र में आदिवासी जनजातीय समुदायों की भूमि, प्रथागत अधिकारों और पारंपरिक स्वामित्व की रक्षा, संरक्षण और सुरक्षा के लिए तथा ऐसी भूमि के गैर-आदिवासी व्यक्तियों के हाथों में जाने को रोकने के लिए जारी किया गया है। छठी अनुसूची चार पूर्वोत्तर राज्यों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, में कुछ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को स्वायत्त इकाइयों के रूप में संचालित करने का प्रावधान करती है।
अधिसूचना के अनुसार किसी भी गैर-आदिवासी समुदाय से संबंधित व्यक्ति को गारो हिल्स जिलों के भीतर स्थित भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकार, स्वामित्व या हित अर्जित करने, खरीदने, धारण करने, कब्जा रखने, उत्तराधिकार में पाने, पट्टे पर लेने, गिरवी रखने, हस्तांतरित करने या दावा करने की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार किसी गैर-आदिवासी व्यक्ति के पक्ष में भूमि का कोई भी हस्तांतरण, बंदोबस्त, नामांतरण, पंजीकरण या मान्यता वैध नहीं मानी जाएगी और उस पर किसी भी प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी।
परिषद ने बेनामी लेनदेन या ऐसी व्यवस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है जिनमें भूमि किसी आदिवासी व्यक्ति के नाम पर किसी गैर-आदिवासी व्यक्ति के लाभ के लिए रखी जाती है।
यह आदेश उन गैर-आदिवासी व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा जिन्होंने संबंधित भूमि हस्तांतरण विनियमों के लागू होने से पहले विधिसम्मत रूप से पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त किया था या उसे अधिग्रहित किया था।
परिषद ने यह भी कहा कि वर्तमान कानूनों के तहत सरकार या सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकृत कोई भी भूमि धारण या लेनदेन वैध रहेगा, हालांकि ऐसी अपवादित संपत्तियों को सक्षम प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
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